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थाना बेनूर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गौवंश वध के मामले में 12 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

🟦 रिपोर्टर – डे नारायण सिंह बघेल

🟥 जिला – नारायणपुर (छ.ग.)

🟪 थाना – बेनूर

🔹 थाना बेनूर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गौवंश वध के मामले में 12 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

🔹 ग्राम मालिंगनार में सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई, गौवंश का मांस एवं धारदार हथियार बरामद

🔹 सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

नारायणपुर पुलिस द्वारा गौवंश संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रभावी पालन हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बेनूर पुलिस ने ग्राम मालिंगनार पटेलपारा में गौवंश वध की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

दिनांक 27 जून 2026 को थाना बेनूर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मालिंगनार पटेलपारा में कुछ व्यक्तियों द्वारा गौवंश का वध किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बेनूर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।

मौके पर 12 व्यक्ति गौवंश को काटते हुए पाए गए। पुलिस ने घटनास्थल से गौवंश का मांस, पका हुआ मांस, गौवंश के चार पैर, पूंछ के टुकड़े, खाल तथा घटना में प्रयुक्त एक टंगिया एवं दो धारदार छुरियां बरामद कर जब्त कीं।

प्रथम दृष्टया आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर थाना बेनूर में अपराध क्रमांक 08/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण में नामजद आरोपियों में मंगलूराम सलाम (32 वर्ष), सिद्दू सलाम (58 वर्ष), मनकूर वड्डे (40 वर्ष), सुखमन करंगा (45 वर्ष), रामसिंग सलाम (35 वर्ष), इतवारु राम करंगा (42 वर्ष), मंगिया सलाम (30 वर्ष), सोमारू सलाम (27 वर्ष), मंगेल सलाम (50 वर्ष), मनकू वड्डे (40 वर्ष), सोमजी सलाम (30 वर्ष) तथा सन्नू (22 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम मालिंगनार पटेलपारा, थाना बेनूर, जिला नारायणपुर के निवासी हैं।

प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नारायणपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि गौवंश संरक्षण संबंधी कानूनों का पालन करें तथा इस प्रकार की किसी भी अवैधानिक गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें, ताकि समय पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

🟥 प्रधान संपादक – डे नारायण सिंह बघेल

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