नारायणपुर जिले के बेनूर में आज तंबाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA 2003 के अंतर्गत सघन चलानी कार्रवाई की गई

🟥 रिपोर्टर -डे नारायण सिंह बघेल

🟪 जिला – नारायणपुर

*COTPA अधिनियम के तहत बेनूर में चलानी कार्रवाई, 15 चालान काटे गए, जागरूकता अभियान भी चलाया गया*

नारायणपुर जिले के बेनूर में आज तंबाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA 2003 के अंतर्गत सघन चलानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय पर कुल 15 चालान काटे गए और ₹2000/- की राशि वसूल की गई।

यह कार्रवाई डॉ. सियांबर सिंह, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर, छत्रपाल साहू, साइकेट्रिक सोशल वर्कर एवं द्वारिका प्रसाद साहू, प्रोग्राम एसोसिएट (NTEP) एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई।

चलानी कार्रवाई के साथ-साथ आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान भी चलाया गया। टीम द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि:
1. *सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है*: COTPA की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर ₹200 तक का जुर्माना है।
2. *नाबालिगों को बिक्री प्रतिबंधित*: धारा-6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।
3. *स्वास्थ्य पर प्रभाव*: तंबाकू सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।
4. *नशा मुक्ति हेतु सहायता*: जिला अस्पताल नारायणपुर में नशा मुक्ति केंद्र संचालित है, जहाँ निःशुल्क परामर्श एवं उपचार उपलब्ध है।

डॉ. सियांबर सिंह ने बताया कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई एवं जागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। सभी नागरिकों से अपील है कि वे स्वयं तंबाकू का त्याग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

🟪 प्रधान संपादक – डे नारायण सिंह बघेल

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