गुरिया-कनेरा-करलखा-गरांजी बायपास मार्ग के लिए प्रभावित भूमि पर अंतरण विभाजन एवं खनन पर प्रतिबंध

🟥 रिपोर्टर – डे नारायण सिंह बघेल

🟦 जिला – नारायणपुर

गुरिया-कनेरा-करलखा-गरांजी बायपास मार्ग के लिए प्रभावित भूमि पर अंतरण विभाजन एवं खनन पर प्रतिबंध

नारायणपुर, 09 जुलाई 2026// छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर नम्रता जैन ने जिले में प्रस्तावित महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत प्रस्तावित SH-05 गुरिया-कनेरा-करलखा-दुग्गाबेंगाल-गरांजी-गढ़बेंगाल (NH-130) बायपास मार्ग निर्माण कार्य से प्रभावित सभी भूमि पर भूमि अंतरण, खाता विभाजन, भूमि व्यपवर्तन तथा खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षक निकाय से भू-अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त हो अथवा भू-अर्जन प्रक्रिया से संबंधित अधिसूचना जारी हो, तब संबंधित भूमि में किसी भी प्रकार का भूमि अंतरण, भूमि अथवा खाता विभाजन, भूमि का व्यपवर्तन एवं खनन कार्य नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य भू-अर्जन प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाना तथा भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने देना है।
इसी क्रम में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), नारायणपुर संभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन में शामिल SH-05 गुरिया-कनेरा-करलखा-दुग्गाबेंगाल-गरांजी-गढ़बेंगाल (NH-130) बायपास मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है।
कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा जारी आदेश के तहत परियोजना से प्रभावित ग्रामों की सभी संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के नामांतरण, विक्रय, दान, बंटवारा, खाता विभाजन, भूमि उपयोग परिवर्तन (व्यपवर्तन), खनन अनुमति तथा इनसे जुड़े लंबित प्रकरणों में भी किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संबंधित राजस्व अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

🟪 प्रधान संपादक – डे नारायण सिंह बघेल

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