
🟥 रिपोर्टर – डे नारायण सिंह बघेल
🟪 जिला – नारायणपुर
नेशनल लोक अदालत में 170 बैंक रिकवरी समेत सैकड़ों प्रकरणों का निराकरण
मोटर दुर्घटना के 7 प्रकरणों में पीड़ितों को ₹20.40 लाख की क्षतिपूर्ति, जलकर के 428 मामलों का भी निपटारा
नारायणपुर, 12 सितंबर 2026। जिला अपर सत्र न्यायालय, नारायणपुर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के आदेशानुसार तथा सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बरखा रानी वर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
लोक अदालत के दौरान पक्षकारों को आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश कश्यप ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पीड़ित अथवा मृतक के परिजन बीमा कंपनी या वाहन स्वामी के साथ आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा होने पर पूर्व में अदा किया गया न्याय शुल्क वापस किया जाता है तथा पक्षकारों को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
खण्डपीठ क्रमांक-01 में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण
अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ क्रमांक-01 में बैंक रिकवरी के 170 में से 170 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नगर पालिका के जलकर से संबंधित 428 में से 428 प्रकरण निपटाए गए तथा ₹3,12,298 की वसूली की गई।
इसी प्रकार BSNL के 222 में से 222 प्रकरण, बिजली बिल से संबंधित 100 में से 100 प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा के 9 में से 7 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पीड़ितों को कुल ₹20.40 लाख की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।
मध्यस्थता के 1 में से 1 प्रकरण का निराकरण करते हुए ₹2,25,301 की वसूली की गई। वहीं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित अपील के 3 प्रकरणों का निराकरण कर ₹12,63,016 की वसूली की गई।
खण्डपीठ क्रमांक-02 में भी प्रकरणों का हुआ निराकरण
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बरखा रानी वर्मा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ क्रमांक-02 में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के 20 में से 1 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा ₹50,000 की वसूली हुई।
अपराधिक प्रकरणों में 3 में से 2 प्रकरणों में राजीनामा कराया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत 17 में से 8 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निराकरण किया गया।
इसके अलावा ट्रैफिक चालान (समरी) के 740 में से 740 प्रकरणों का निराकरण करते हुए ₹75,200 की वसूली की गई।
विभिन्न विभागों ने किया सहयोग
नेशनल लोक अदालत में BSNL विभाग, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा जिला अंत्यावसायी विकास समिति, नारायणपुर के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे और प्रकरणों के निराकरण में विशेष सहयोग किया।
इस अवसर पर अधिवक्ता जे.एस. राठौर, जितेंद्र कुमार शुक्ला, रोशन साहू, सदान फारुकी, अजय देवांगन, श्रीमती दीपिका भंडारी, सुश्री क्षमा साहू सहित न्यायिक कर्मचारी, समस्त पक्षकार एवं पैरालीगल वालंटियर उपस्थित रहे।
🟪 प्रधान संपादक – डे नारायण सिंह बघेल













